उत्तर प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम 1959 में नगर पंचायत को विभिन्न नगरीय सेवाओं हेतु नगर के नागरिको को उपलब्ध कराने का दायित्व दिया गया है। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन और उसकी 12वीं अनुसूची को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय निकायों का दायित्वों में पर्याप्त अभिवृद्धि हुई है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में निकायों का दायित्व बनता है कि वे नागरिकों को मूलभूत रखते हुए नगर पंचायत द्वारा नागरिक चार्टर प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें नागरिकों को पथ प्रकाश, यातायात, सफाई, सडक सम्बन्धित त्वरित निस्तारण की समयबद्ध कार्यवाही की जानकारी दी जा सकेगी।
यह नागरिक चार्टर निम्नलिखित सिद्धान्त/उद्देश्यों की दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत किया जा रहा है :–