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एक व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के व्यापर या कारोबार को चलाने के लिए उस क्षेत्र के नगर पालिका परिषद से अनुमति स्वरुप ट्रेड लाइसेंस जारी करवाना पड़ता है। इसलिए नगर पालिका परिषद द्वारा जारी किया हुआ ट्रेड लाइसेंस एक व्यक्ति को किसी भी प्रकार का व्यापर या कारोबार करने की अनुमति प्रदान करता है। हालांकि, यह संपत्ति जहां व्यापार आयोजित किया जाता है वहां की स्वामित्व नहीं प्रदान करता है। यह लाइसेंस केवल व्यापार से संबंधित गतिविधियों को पूरा करने की अनुमति देता है। जारी किये जाने वाले विभिन्न ट्रेड लाइसेंस इस प्रकार हैं:


टाइप ए

यह लाइसेंस सिर्फ खाद्य प्रदार्थों से सम्बंधित व्यापारों को जारी किया जाता है जैसे कि होटल, भोजनालय, चाय एवं कॉफी की दुकान, सराए, बेकरी, जनरल स्टोर इत्यादि।


टाइप बी

यह लाइसेंस सिर्फ उन व्यापारों के लिए जारी किया जाता है जो अपने व्यापार में मोटर द्वारा चलित प्रणाली का उपयोग करते है जैसे कि उद्योग, कारखानों, कार्यशालाओं, आटा मिलों, साइबर कैफे आदि।


टाइप सी

ये लाइसेंस सिर्फ आक्रामक और खतरनाक व्यापारों को जारी किया जाता है जैसे कि ड्राई क्लीन की दुकान, धोबी की दुकान, ब्यूटी पार्लर, शराब की भट्टी, मोमबत्ती बनने का कारखाना इत्यादि।